मिर्जापुर, अक्टूबर 2 -- Mirzapur News: मिर्जापुर। न्यायालय ने अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए गुरुवार चार दोषी को साधारण कारावास 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शहर कोतवाली में दर्ज धारा 174 एच के मामले में दोषी महुअरिया निवासी रेखा देवी 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं विंध्याचल कोतवाली में दर्ज मारपीट के मामले में दोषी अरगी सरपती निवासी रज्जन सोनकर, महाजन सोनकर, उषा देवी को दो दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया है।

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