मेरठ, अक्टूबर 28 -- Meerut News: मेरठ। डीएम डा.वीके सिंह ने आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं आदि को लेकर जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के तहत पूरे मेरठ जिले में निषेधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 24 दिसंबर की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। डीएम की ओर से जारी आदेश के तहत आने वाले दिनों में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, चित्रगुप्त जयंती, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और गुरु तेगबहादुर शहीद दिवस जैसे प्रमुख त्योहारों के साथ विभिन्न आयोगों की प्रतियोगी व विश्वविद्यालयी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। मेरठ के संवेदनशील स्वरूप को देखते हुए अराजक, असमाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा शांति-व्यवस्था भंग करने के प्रयासों को विफल क...