मेरठ, जुलाई 26 -- Meerut News: मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अमित वीर सिंह ने सावित्री हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए पांच आरोपियों अतुल, ब्रह्मा उर्फ राज आर्यन, जगबीर, विपिन और कुलदीप को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। आठ साल पूर्व जिला पंचायत सदस्य मितन कुमार की मां सावित्री की गोलियां बरसा कर हत्या कर दी गई थी। सरकारी वकील के अनुसार यह मामला मेरठ के थाना सरूरपुर क्षेत्र का है। वादी मुकदमा मितन (पुत्र वेदी राम, निवासी ग्राम हसनपुर रजापुर, मेरठ) ने 3 फरवरी 2018 को थाना सरूरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वर्ष 2016 में उसके भाई चेतन उर्फ भूरा की रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी। इस मामले का विचारण (ट्रायल) मेरठ कचहरी में चल रहा था। मारे गए चेतन के मुकदमे में वादी की मां सावित्री देवी मुख्य गव...