मेरठ, अक्टूबर 15 -- Meerut News: पत्नी की हत्या के मामले में स्पेशल कोर्ट एससी-एसटी के न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत ने हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। वादी आनंद प्रकाश ने बताया कि उनकी बहन पवित्रा की शादी 19 मई 2015 को दौराला के मवी मीरा गांव निवासी सोमपाल उर्फ सोनू के साथ हुई थी। विवाह अंतरजातीय था और बिना दहेज के हुआ था। आरोप लगाया था कि दहेज के लिए लगातार पवित्रा को परेशान किया जा रहा था। एक जुलाई 2020 को सोमपाल ने गोली मारकर पवित्रा की हत्या कर दी थी। इसी मामले में दौराला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।स्पेशल यह भी पढ़ें- Saharsa News: हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा कोर्ट एससी-एसटी कोर्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सरकारी अधिवक्ता शिवम गुप्ता और वादी पक्ष के अधि...