मेरठ, अक्टूबर 27 -- Meerut News: अपर जिला जज (पॉक्सो अधिनियम) मोहम्मद बाबर खान की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए सनी निवासी टीपी नगर को 10 वर्ष के कारावास और 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सरकारी वकील नरेंद्र चौहान ने बताया कि वादी ने 26 जून 2022 को थाना टीपी नगर में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि आरोपी उसके घर के पास ही रहता है। एक दिन पीड़िता को अकेला पाकर आरोपी उसे जबरन अपने घर में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। यह भी पढ़ें- Barabanki News: किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश कर आरोपों को साबित किया। सरकारी अधिवक्ता नरेंद्र चौहान एवं सती...