मेरठ, जुलाई 14 -- Meerut News: आयकर विभाग की ओर से सोमवार को वन फेरर होटल में मंडप एवं होटल व्यावसायियों के लिए एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया। इसमें व्यावसायियों को नए आयकर प्रावधानों, टीडीएस नियमों तथा एसएफटी की अनिवार्यताओं के संबंध में जानकारी प्रदान की। आयकर अधिकारी (टीडीएस) एके कौशिक ने बताया कि समय पर टीडीएस की कटौती एवं जमा करना, सही रिटर्न दाखिल करना तथा आवश्यक अभिलेख सुरक्षित रखना प्रत्येक व्यावसायी की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि कर नियमों का सही पालन करने से अनावश्यक नोटिस, ब्याज एवं दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सकता है। आयकर अधिकारी अनिल मेहरा ने बताया कि यदि किसी एक लेन-देन में Rs.लाख या उससे अधिक की नकद धनराशि प्राप्त की जाती है, तो निर्धारित परिस्थितियों में उसकी सूचना आयकर विभाग को एसएफटी के माध्यम से देना अनिवा...