नई दिल्ली, फरवरी 19 -- दिल्ली की एक अदालत ने एमसीडी के उपायुक्त को नोटिस जारी कर इंजीनियरों सहित व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने पाया कि संपत्ति विवाद के मामले में नगर निगम द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट उसके निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। वरिष्ठ सिविल जज अनिमेष भास्कर मणि त्रिपाठी, दिल्ली नगर निगम द्वारा एक अनधिकृत विवादित संपत्ति के विध्वंस से संबंधित दीवानी मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। न्यायाधीश ने 17 फरवरी के अपने आदेश में कहा कि एमसीडी के उपायुक्त (डीसी) को अदालत का नोटिस जारी किया जाए। इसमें उनसे 2 दिसंबर 2025 के आदेश के अनुपालन में उचित स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने या अगली सुनवाई की तारीख पर खुद इस अदालत में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाए। प्रतिवादियों को पहले ही विवादित संपत्ति पर किसी भी प्रकार का और निर्माण क...
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