MCD के पूर्व कर्मचारी को मिलेगा 1 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा, दुर्घटना के बाद काम करने लायक नहीं रहे
नई दिल्ली, जून 26 -- दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने दिल्ली नगर निगम के एक पूर्व कर्मचारी को 1.06 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा देने का आदेश दिया है। 2021 में एक ट्रक दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं, जिससे वे अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हो गए थे। ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी धर्मेंद्र सिंह, बिशन दत्त शर्मा द्वारा दायर एक क्लेम याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। दुर्घटना के समय शर्मा की उम्र 57 साल थी। 9 जून के एक आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा कि यह साबित हो गया है कि नूर अली ट्रक को तेजी और लापरवाही से चला रहे थे। इसी तरह गाड़ी चलाते हुए उन्होंने उस मोटरसाइकिल को टक्कर मारी जिसे याचिकाकर्ता बिशन दत्त शर्मा चला रहे थे। इस टक्कर के कारण उन्हें गंभीर चोटें आईं। यह भी पढ़ें- मां-बाप के लड़ाई में बच्चे ही पिसते हैं; महिला की याचिक...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.