नई दिल्ली, जुलाई 22 -- MBBS Exam : राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 सालों से एमबीबीएस (MBBS) डिग्री कोर्स में बार बार फेल हो रहे छात्र को राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। यह छात्र मेडिकल कॉलेज में 14 साल बाद भी अपना MBBS कोर्स पूरा नहीं कर पाया। सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि किसी छात्र के प्रति सहानुभूति, आर्थिक नुकसान या व्यक्तिगत कठिनाइयों के आधार पर उसे डॉक्टर बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मरीजों की सुरक्षा और न्यूनतम शैक्षणिक मानकों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस मनीष शर्मा की बेंच ने शेख तारिक की अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने बचे हुए MBBS एग्जाम में बैठने की इजाजत मांगी थी।2010 में लिया था दाखिला, 2024 तक भी नहीं कर पाया MBBS पूरा कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक मेडिकल छात्र ने वर्ष 2010 में नेशनल इ...