मऊ, अक्टूबर 29 -- Mau News: मऊ, संवाददाता। थाना सरायलखंसी क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2009 में हत्या के प्रयास के मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाकर शमीम रिजवी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषी तीनों अभियुक्तों को कोर्ट ने सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास और एक दोषी को 15 हजार समेत दो अन्य दोषियों को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। कोर्ट ने अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषियों को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। थाना सरायलखंसी क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना के बाबत वादी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के चकमेंहदी निवासी बालचंद ने सरायलखंसी थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि 2 नवम्बर 2009 की शाम 7 बजे वह घर बनवाने ...