मऊ, जुलाई 24 -- Mau News: मऊ, संवाददाता। चौदह वर्ष पूर्व मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्या के प्रयास, जान से मारने की धमकी और गाली देने के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपित पति-पत्नी को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाकर शमीम रिजवी ने दोनों दोषी पति-पत्नी को तीन-तीन वर्ष के कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। मामला मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बंदीघाट का है। मामले में योगेश्वर विश्वकर्मा ने थाने में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया कि 22 नवंबर 2012 की सुबह वह अपने गांव के ही वीरेन्द्र से पूछने गया था कि उनकी धान की फसल क्यों काटकर उठा ले गए थे। आरोप लगाया कि इसी बात को लेकर कट्टे से फायर कर दिया था। फायर करने के बाद गोली योगेश्वर विश्वकर्मा की आंख की बगल में लगी थी और उनकी आंख क...