Mau News: व्यापारियों को ब्याज एवं अर्थदंड में छूट देने के लिए ब्याज माफी योजना लागू
मऊ, अक्टूबर 25 -- Mau News: मऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा व्यापारियों को बकाया कर पर लगने वाले ब्याज एवं अर्थदंड में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से ब्याज माफी योजना-2026 लागू की गई है। यह योजना 16 अक्तूबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगी। इसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक के बकाया कर से संबंधित ब्याज एवं अर्थदंड में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, जनपद मऊ बृजेश कुमार दीपंकर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत वैट, व्यापार कर, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर सहित विभिन्न करों के बकायेदार व्यापारियों को राहत मिलेगी। जनपद में तीन हजार से अधिक व्यापारी इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं। यह भी पढ़ें- Basti News: प्री जीएसटी कर पर लगने वाले ब्याज में मिलेगी छूट इन पर मूलधन सहित लगभग 24 करोड़ रुपय...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.