Mau News: महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
मऊ, जुलाई 19 -- Mau News: मऊ, संवाददाता। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाकर शमीम रिजवी ने दुष्कर्म और डरा धमकाकर जेवर लेने के मामले में नामजद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। प्रभारी जिला जज ने यह आदेश प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र का है। थाने में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने नशीली पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसे डरा धमकाकर उसके जेवर ले लिया था। मामले में आरोपी मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के तिलसवा गांव निवासी आशीष की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। यह भी पढ़ें- Banda News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.