मऊ, जुलाई 9 -- Mau News: मऊ, संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. केपी सिंह ने 14 वर्ष पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भूमि की हेराफेरी करने के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। कोर्ट ने थाना कोपागंज में धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत दर्ज मुकदमे में दोषी रामदरश निवासी थाना हलधरपुर और अवधेश राजभर निवासी मानिकपुर थाना हलधरपुर को चार वर्ष के साधारण कारावास और 15000-15000 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया।

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