मऊ, सितम्बर 30 -- Mau News: दोहरीघाट, हिन्दुस्तान संवाद। अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए दोहरीघाट पुलिस ने गुंडा अधिनियम में निरुद्ध पीयूष गोंड़ निवासी फरसरा बुजुर्ग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में उसे तीन माह के लिए मऊ जिले की सीमा से निष्कासित करते हुए जिला बदर की कार्रवाई की है। बुधवार को पुलिस टीम उसके गांव पहुंची और ढोल बजाकर मुनादी कराई। इसके बाद जिलाबदर आदेश की प्रति उसके मकान पर चस्पा कर दी गई। पुलिस ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी कि तीन माह की अवधि में पीयूष गोंड़ जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। यदि वह आदेश का उल्लंघन कर मऊ की सीमा में मिला तो उसके खिलाफ गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 10 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। थानाध्यक्ष रामायण सिंह ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने और क्ष...