मऊ, नवम्बर 1 -- Mau News: मऊ, संवाददाता। मऊ जिला अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट डॉ. केपी सिंह की अदालत में गैंगस्टर मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गैंगस्टर के आरोपी गैंग के सक्रिय सदस्य चुलबुल उर्फ विनोद को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी अभियुक्त को आठ साल के कारावास, पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। थाना सरायलखंसी में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त धनञ्जय सिंह का एक संगठित गिरोह है। इसके विरुद्ध तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा गैंग चार्ट तैयार कर नियमानुसार अनुमोदन के पश्चात गैंग लीडर और गिरोह के अन्य सदस्यों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना में इस गिरोह के विरुद्ध गैंग बनाकर आपराधिक गतिविधियों म...