मथुरा, सितम्बर 30 -- Mathura News: मथुरा, मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के डिफाल्टर आवंटियों को शासन ने बड़ी राहत दी है। संपत्तियों के बकाये और मानचित्र स्वीकृति के सापेक्ष देय राशि का भुगतान न कर पाने वाले आवंटियों के लिए लागू एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस-2026) की अवधि अब 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। योजना के तहत पात्र आवंटियों को बकाये पर लगने वाले दंड ब्याज में निर्धारित छूट का लाभ मिल सकेगा। प्राधिकरण के सचिव आशीष कुमार सिंह ने बताया कि शासन ने पहले ओटीएस-2026 को 18 अप्रैल से 17 जुलाई 2026 तक लागू किया था। इस अवधि में बड़ी संख्या में आवंटियों ने योजना का लाभ उठाया, जो आवंटी निर्धारित अवधि में योजना का लाभ नहीं ले सके, उन्हें अब एक और अवसर दिया गया है। यह भी पढ़ें- एक मुश्त कर भुगतान करने पर ब्याज की राशि जमा करने से राहत ऐसे डिफाल्टर आव...