मथुरा, जुलाई 23 -- Mathura News: एडीजे एफटीसी कोर्ट-दो ने जानलेवा हमले के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा और सात-सात हजार रुपये जुर्माना किया है। थाना हाइवे अंतर्गत गांव अडूंकी में 12 मई की शाम पुरानी रंजिश के चलते संजय के साथ रामवीर, लेखराज, रोहित ने जानलेवा हमला करते हुए लाठी, डंडा आदि से लैस हो मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसे तत्काल उपचार को भर्ती कराया गया। इस मामले में 15 मई 2018 को गांव अड़ूकी निवासी गोविंद ने नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उनको जेल भेज दिया। बाद में पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को एडीजे-एफटीसी द्वितीय की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपी रामवीर, ...