मथुरा, जुलाई 20 -- Mathura News: किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को आरोपी को 10 साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़ता को दिये जाने के आदेश दिये हैं। एडीजीसी पॉक्सो अलका उपमन्यु ने बताया कि थाना हाईवे क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने थाने में छह फरवरी-2020 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी। इसमें आरोप लगाया था कि गांव नौगांव निवासी सुखदेव उर्फ सोनू उसकी 15 वर्षीय बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था। नाबालिग को बरामद करने और आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गयी। छह सितंबर 2020 को नाबालिग अपने घर वापस आ गयी थी। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराया तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने आरोपी सुखदेव उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।...