मैनपुरी, अगस्त 14 -- Mainpuri News: अपर सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश ने चेक बाउंस होने के एक मामले में आरोपी की जमानत रद कर दी और उसे न्यायिक हिरासत में दिलवाकर जेल भेज दिया। आरोपी ने कस्बा कुसमरा में पार्टनरशिप में स्कूल बनाने के लिए जो 34 लाख रुपये लिए थे, वे 34 लाख रुपये वापस नहीं किए। रुपये न मिलने पर पीड़ित ने अवर न्यायालय की शरण ली। अवर न्यायालय ने इस मामले में आरोपी को दोषी माना और ब्याज सहित 44.20 लाख रुपये अदा करने के निर्देश दिए। इस फैसले के खिलाफ दायर की गई अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया और अवर न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के कुरावली रोड निवासी अशोक कुमार पुत्र रामसिंह ने कस्बा कुसमरा के वार्ड नंबर 6 निवासी अरुण कुमार आचार्य पुत्र तुलसीराम यादव को कुसमरा में स्कूल बनाने के लिए 34 लाख रुपये दिए थे। 21 नव...