मैनपुरी, अक्टूबर 27 -- Mainpuri News: विद्यालय के कार्यालय में घुसकर दलित प्रधानाचार्य के साथ मारपीट, गाली-गलौज और जातिसूचक गालियों का इस्तेमाल करने वाले दो शिक्षकों को अपर सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश ने दोषी ठहराया है। दोनों ही शिक्षकों को कोर्ट ने छह-छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना भी लगाया गया है। लगभग नौ वर्ष पूर्व किशनी पुलिस ने शिक्षकों के खिलाफ प्रधानाचार्य की तहरीर पर घटना का मुकदमा दर्ज किया था। मामले की पैरवी एडीजीसी एमपी सिंह चौहान द्वारा की गई। आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रामनगर के प्रधानाचार्य श्रीकृष्ण दत्त पुत्र सुंदरलाल जाटव निवासी सुजावनपुर थाना बकेवर इटावा ने 22 जुलाई 2017 को किशनी पुलिस को तहरीर देकर जानकारी दी कि वह इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं। इसी विद्यालय में योगेंद्र सिंह यादव पुत्र बृजनंदन सिंह निवासी...