महाराजगंज, अक्टूबर 16 -- Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। घुघली क्षेत्र में वर्ष 2015 में नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अदालत ने तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अपर सेशन न्यायाधीश ज्ञानेंद्र राव ने बुधवार को मुख्य दोषी धर्मेंद्र यादव को दुष्कर्म के मामले में 10 साल के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अपहरण व आपराधिक साजिश के मामले में धर्मेंद्र को पांच साल का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड दिया गया। अन्य दो दोषियों गामा यादव व उसकी पत्नी गायत्री देवी को पांच-पांच साल के कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा। पत्रावली के अनुसार घुघली थाना क्षेत्र की पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक क...