महाराजगंज, अगस्त 18 -- Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मलिक की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में सोमवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने मृतका के पति विनोद यादव, ससुर बाबूराम यादव व सास मालती देवी को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही तीनों अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पत्रावली के अनुसार सिंदुरिया के मंगलापुर निवासी विनोद कुमार यादव ने अपनी भतीजी उमा यादव पुत्री स्व. कपिलदेव यादव की शादी वर्ष 2012 में निचलौल थाना क्षेत्र के कोहड़वल टोला सिसवाडीह निवासी विनोद यादव के साथ तय की थी। 19 अप्रैल 2017 को उमा की विदाई हुई थी। परिजनों ने सामर्थ्य के अनुसार स्त्रीधन दिया था, लेकिन ससुराल...