Maharajganj News: गैंगस्टर एक्ट में जब्त स्कॉर्पियो को सशर्त अवमुक्त करने का आदेश
महाराजगंज, अगस्त 25 -- Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्ती की कार्रवाई का सामना कर रही महिंद्रा स्कॉर्पियो को डीएम गौरव सिंह सोगरवाल की अदालत ने सशर्त अवमुक्त करने का आदेश दिया है। यह वाहन आरव पटेल के पिता प्रमोद पटेल के नाम पर पंजीकृत है। जिलाधिकारी कार्यालय ने सुनवाई के बाद कहा कि अभियोजन पक्ष वाहन और कथित अवैध कमाई के बीच प्रत्यक्ष संबंध साबित करने में विफल रहा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि वाहन किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो उसे पंजीकृत स्वामी को सौंप दिया जाए।मामला घुघली थाना क्षेत्र के हरखपुरा का है। पुलिस के अनुसार आरव पटेल पर फर्जी कंपनी खोलकर शेयर बाजार में मुनाफा दिलाने के नाम पर ठगी के पांच मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। 25 मई को पुलिस ने स्कॉर्पियो कुर्की की र...
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