महाराजगंज, सितम्बर 9 -- Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के बाद गठित क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त होने के बाद निवर्तमान ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक नामित किया गया है। अब शासन ने क्षेत्र पंचायतों के रूटीन कामकाज व नीतिगत फैसलों को लेकर अधिकारों की सीमा तय कर दी है। प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार की ओर से जारी गाइडलाइन में प्रशासकों को नए कार्यों की स्वीकृति व महत्वपूर्ण फैसलों के लिए जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य की गई है। यह भी पढ़ें- प्रशासक बने ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों को बड़ी राहत, नई गाइडलाइन जारीप्रशासक के रूप में मनोनयन प्रशासक के रूप में मनोनयन की तिथि से पहले स्वीकृत, निर्माणाधीन या पूर्ण हो चुके कार्यों का तकनीकी व भौतिक मूल्यांकन कराया जा सकेगा। मूल...