मधुबनी, अक्टूबर 14 -- Madhubani News: झंझारपुर। व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अनिल राम की अदालत ने बुधवार को 19 साल पुराने हत्या मामले में महेश उर्फ महेश्वर पासवान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामला अंधराठाढ़ी थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2007 में चन्दर देवी ने अपने पति रासलाल पासवान की हत्या के आरोप में महेश उर्फ महेश्वर पासवान और बुद्धेश्वर पासवान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान एक आरोपी बुद्धेश्वर पासवान की मृत्यु हो गई। सुनवाई में बचाव पक्ष से अधिवक्ता परशुराम मिश्र और हीरा कुमार झा तथा सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक देवशंकर झा ने पक्ष रखा।

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