मधुबनी, अगस्त 29 -- Madhubani News: झंझारपुर,निप्र। जमीन के विवाद में दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में झंझारपुर कोर्ट ने दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अनिल कुमार राम की अदालत ने लौकहा थाना कांड संख्या 87/2023 में सहोरवा गांव निवासी रूपेश यादव और नीरज यादव को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी माना। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को नौ-नौ महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जेल में बितायी गई अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत सजा की अवधि में समायोजित करने का भी आदेश दिया है।

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