मधुबनी, अगस्त 20 -- Madhubani News: बेनीपट्टी, निप्र.। यूट्यूबर सह आरटीआई कार्यकर्ता बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा हत्याकांड की जांच में कथित लापरवाही को लेकर बेनीपट्टी अदालत ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 13 अगस्त 2026 को केस की सुनवाई के दौरान बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम प्रथम बृजनाथ की अदालत ने जांच में देरी, उपलब्ध साक्ष्यों की समुचित पड़ताल नहीं होने और वरीय अधिकारियों की मॉनिटरिंग को लेकर नाराजगी जताई है। अदालत ने आदेश की प्रति बिहार के डीजीपी और पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने का निर्देश दिया है। चार वर्ष से अधिक समय बीतने के कारण महत्वपूर्ण साक्ष्यों के नष्ट होने अथवा उनकी उपयोगिता प्रभावित होने की आशंका भी अदालत ने व्यक्त की है। 164 के तहत दर्ज बयानों को भी अदालत ने महत्वपूर्ण माना है।

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