मधुबनी, सितम्बर 10 -- Madhubani News: मधुबनी। चाकू घोंपकर 18 वर्षीय उगन कुमार की निर्मम हत्या करने के आरोप में दोषी करार दिए गए कमलेश कुमार दास को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में उसपर एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार पांडेय की अदालत ने गुरुवार को सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। एपीपी फैज अहमद, डा. कैलाश कुमार साह तथा संजय राय रंजन ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी।

हत्या का विवरण अधिवक्ता संजय राय ने बताया कि घटना सकरी थाना क्षेत्र के शिवोत्तर दास टोल की है। 12 मार्च 2023 की शाम उगन कुमार गांव के ही कमलेश दास एवं उसके अन्य सहयोगियों के साथ घर से निकला था। रात तक वापस नहीं आने पर खोजबीन शुरू हुई। खोजबीन के दौरान अगले दि...