मधुबनी, अक्टूबर 9 -- Madhubani News: झंझारपुर,निसं। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय अनिल कुमार राम के न्यायालय ने शुक्रवार को एक मामले में फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है, जबकि चार अभियुक्तों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त सरोज यादव उर्फ धनु यादव (बलानपट्टी नवटोल, खुटौना) और अरविन्द यादव उर्फ जीवन यादव (सहोरवा, लौकहा) को भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 323, 324 और 325 के तहत दोषी करार दिया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसी मामले के चार अन्य अभियुक्तों-संजय यादव, बिरखा यादव, छोटीया यादव और ठकाई यादव (सभी सोनवर्षा, लौकही निवासी) को धारा 323 में दोषी पाया गया। अदालत ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट-1958 की धारा-...