मधुबनी, जुलाई 8 -- Madhubani News: मधुबनी। पुलिस की टीम पर जानलेवा हमले की घटना में गिरफ्तार आरोपितों की जमानत अर्जी कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। उत्पाद मामलों के अनन्य विशेष न्यायाधीश गोरखनाथ दुबे की अदालत ने जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। अभियोजन के वकील पूनम कुमारी ने पुलिस कर्मियों के जख्म रिपोर्ट तथा आरोपित अर्जुन मंडल एवं किशन राम के खिलाफ पूर्व से दर्ज आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए जमानत अर्जी खारिज करने की मांग की थी। पूनम कुमारी ने बताया कि आपराधिक षडयंत्र रचने की सूचना पर 22 जून 2026 की रात पुरानी बस स्टैंड मोहल्ला में पुलिस की टीम जांच के लिए अर्जुन मंडल के घर पहुंची थी‌। तलाशी के दौरान पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले कर दिए गए। हमले में थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मनोज कुमार, कुंदन कुमार सहित...