मधुबनी, अक्टूबर 28 -- Madhubani News: मधुबनी। बहुचर्चित रितू हत्याकांड में दोषी करार दिए गए पति व सास ससुर को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।मंगलवार को सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पाण्डेय की अदालत ने बाबूबरही थाना के घंघौर गांव निवासी अमलेश राय उसके पिता रासलाल राय एवं माता भवानी देवी को सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों को अलग-अलग धाराओं में 45-45 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से पीपी शिवशंकर प्रसाद राय ने तीनों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। कोर्ट के निर्णय के अनुसार पति अमलेश राय ने दहेज के लिए अपने पिता एवं माता के साथ मिलकर पत्नी रितु कुमारी की हत्या कर दी। कोर्ट का फैसला आने के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। पीपी के अनुसार 18 मई 2020 ...