मधुबनी, जुलाई 23 -- Madhubani News: मधुबनी,एक संवाददाता। जिले में बिना निबंधन और मानक के संचालित निजी क्लिनिक व नर्सिंग होम के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सात संस्थानों पर शिकंजा कस दिया है। सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.हरेंद्र कुमार ने तीन संस्थानों पर दो-दो लाख रुपये तथा चार संस्थानों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सभी संस्थानों को 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने, जुर्माने की राशि जिला निबंधन प्राधिकार (डीआरए) के खाते में जमा करने तथा स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।

आदेश की अवहेलना आदेश की अवहेलना पर नैदानिक स्थापना अधिनियम, 2013 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में बेनीपट्टी के ठाकुर डेंटल क्लिनिक, अम्बेडकर चौक के समीप स्थित एक नर्सिंग होम तथा ...