मधुबनी, जुलाई 15 -- Madhubani News: मधुबनी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय की अदालत ने सकरी के पूर्व मुखिया अली अहमद उर्फ मुन्ना बॉस को उमर महमूद पर फायरिंग करने के आरोप में बुधवार को दोषी करार दिया।

कोर्ट का फैसला खचाखच भरी अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अली अहमद को आर्म्स एक्ट एवं भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक शिव शंकर प्रसाद राय ने अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य होने का दलील देते हुए आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। जानकारी के अनुसार आगामी 22 जुलाई को सजा पर सुनवाई होगी। कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।

घटना का विवरण पीपी ने कहा कि 17...