मधुबनी, अगस्त 29 -- Madhubani News: मधुबनी। जिले में बिना निबंधन और मानक के चल रहे निजी नर्सिंग होम के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सिविल सर्जन डॉ. हरेंद्र कुमार ने लौकही प्रखंड के झौरी चौक स्थित मां भगवती नर्सिंग होम पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सिविल सर्जन द्वारा जारी पत्र के जरिए नर्सिंग होम की जांच जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फुलपरास द्वारा की गई थी। जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि यह नर्सिंग होम बिना निबंधन के और बिना मानक स्तर के संचालित हो रहा था। नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली 2013 के तहत बिना निबंधन के नर्सिंग होम या क्लिनिक चलाना अवैध है और इस पर अर्थदंड का प्रावधान है। सिविल सर्जन ने आदेश दिया है कि 24 घंटे के अंदर नर्सिंग होम को ...