लखनऊ, अक्टूबर 14 -- Lucknow News: -प्रदेश की 968 पैक्ड पेयजल इकाइयों पर सख्ती, 31मार्च 2027 तक प्रमाणन लेना होगा अनिवार्य -तय समयसीमा में बीआईएस सर्टिफिकेशन न लेने वाली इकाइयों का लाइसेंस निलंबित कर बंद रहेगा उत्पादन -नई इकाइयों के लिए प्रदेश की सीमा में तत्काल प्रभाव से आदेश लागू, केंद्रीय लाइसेंस वाली इकाइयां भी दायरे में खास खास -152 इकाइयों के लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित -केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त 55 इकाइयों के लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति लखनऊ, विशेष संवाददाता।

बीआईएस प्रमाणन होगा अनिवार्य बोतल बंद पानी की शुद्धता को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में नई इकाइयों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का प्रमाणन मिलने के बाद ही राज्य में खाद्य सुरक्षा लाइसेंस या पंजीकरण जारी किया जाएगा। पहले स...