लखनऊ, जुलाई 31 -- Lucknow News: लखनऊ, विधि संवाददाता। पत्रकारपुरम चौराहा स्थित मनीष ईटिंग प्वाइंट में फायरिंग व धारदार हथियारों से हमला कर कर्मचारियों को गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी प्रणव शुक्ला की जमानत अर्जी को एडीजे उमाकांत जिंदल ने खारिज कर दिया है ।सरकारी वकील अशोक त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि इस मामले में वादी मनीष गौर ने गत 29 जून को गोमती नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घटना वाले दिन आरोपी प्रणव शुक्ला अपने 10-12 अन्य साथियों के साथ ईटिंग प्वाइंट पर आया था। अदालत को बताया गया है कि वह सब लोग अपने हाथों में असलहा,चाकू, तलवार व अन्य धारदार हथियार लिए हुए थे। आरोप है कि सभी आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग की जिससे ईटिंग प्वाइंट के कर्मचारी अखिलेश कुमार के कमर के पीछे पीठ में गोली लगी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसके...