लखनऊ, अगस्त 31 -- Lucknow News: हजरतगंज अशोक मार्ग के टूलिप अपार्टमेंट निवासी प्रॉपर्टी डीलर दिनेश गांधी ने हजरतगंज कोतवाली में भाव्या बिल्डर की महिला निदेशक और साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी, ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुए मुकदमे में भाव्या क्रियेटर्स प्रालि. कंपनी के निदेशक गाजियाबाद कौशांबी के अंबरीश तिवारी व वर्णिका शर्मा और हुसैनगंज छितवापुर भुईयन की सोनी सोनकर पर आरोप लगाया है कि आरोपियों ने दो करोड़ 19 लाख रुपए ठगे हैं। पीड़ित दिनेश गांधी के मुताबिक आरोपियों ने उन्हें विभूतिखंड स्थित भाव्या कारपोरेट कामर्शियल टॉवर नाम से प्लॉट नंबर टीसी 24 में दो ऑफिस का आवंटन दिया गया। वर्ष 2016 से 2021 तक अंबरीश, वर्णिका ने बिल्डिंग का काम पूरा नहीं किया। झूठ बोलकर उनसे कंपनी ने दो करोड़ 19 लाख रुपए लिए। फिर फायर की फर्जी एनओसी...