लखनऊ, अगस्त 4 -- Lucknow News: यातायात नियमों की बार-बार अनदेखी करने वालों के चालान अब खत्म नहीं होंगे। यूपी में अब उनके विरुद्ध सख्ती का रास्ता साफ हो गया है। विधानसभा में उप्र दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश-2026 पारित हो गया। इस कानून को मंजूरी से मोटर वाहन अधिनियम समेत कुछ गंभीर मामलों में लंबित कार्रवाई एक समय के बाद खुद-ब-खुद समाप्त नहीं होगी। गैरशमनीय अपराध, वे अपराध जिनमें अनिवार्य कारावास का दंड हो अथवा वे अपराध जो प्रथम अपराध न हो, वे एक समयसीमा के बाद समाप्त नहीं होंगे।

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