लखनऊ, अक्टूबर 30 -- Lucknow News: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बलरामपुर जिले में 32 व्यक्तियों के नाम कथित तौर पर अवैध तरीके से पंचायत मतदाता सूची से हटाए जाने के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है। वहीं कथित तौर पर गलत तरीके से पंचायत मतदाता सूची में शामिल किए गए 47 व्यक्तियों को भी नोटिस जारी किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर एवं न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने संतोष कुमार एवं 31 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को मामले में अपना-अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें- Prayagraj News: पंचायतों की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और कटवाने को कर सकेंगे आवेदन मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।

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