लखनऊ, अक्टूबर 8 -- Lucknow News: ठाकुरगंज इलाके में किशोरी से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी मोहम्मद दानिश की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह कार्रवाई पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश कुमार प्रशांत ने की। अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि वादिनी ने ठाकुरगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 26 अप्रैल को वह पति के साथ काम पर गई थी। घर पर उसकी 15 साल की बेटी अकेली थी। इस बीच पड़ोस मे रहने वाली समीरा ने बेटी को अपने पास बुलाया। इसके बाद समीरा ने आरोपी दानिश को भी अपने घर बुला लिया। समीरा ने बेटी को पैसों का लालच दिया। दानिश से नाबालिग का बलात्कार कराया। इस दौरान समीरा भी उसी कमरे में मौजूद रही। आरोप लगाकर बताया गया है कि समीरा पैसा लेकर ऐसे काम करवाती रहती है। शिकायत पर समीरा ने वादिनी को जानमाल की धमकी दी।

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