लखनऊ, अक्टूबर 10 -- Lucknow News: गोमती नगर थाने से संबंधित 15 साल पुराने चोरी के एक मामले में आरोपी से बरामद माल को न्यायालय में पेश न करने तथा मालखाने का चार्ज न देने के मामले में कोर्ट ने नाराजगी जताई है। एडीजे रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने मालखाना इंचार्ज तथा अन्य जिम्मेदार कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने का आदेश दिया है। अदालत ने डीसीपी पूर्वी को निर्देश दिया है कि गोमती नगर थाने में तैनात तत्कालीन उपनिरीक्षक व हेड मोहर्रिर अवधेश कुमार सिंह के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जाए। पूर्व तिथि पर सुनवाई के दौरान गोमती नगर थाने के पुलिस पैरोकार ने अदालत को बताया था कि सरकार बनाम अशोक यादव व अन्य के मामले में माल मुकदमाती तलब किया गया था, लेकिन तत्कालीन हेड मोहर्रिर अवधेश कुमार सिंह ने हरदोई में...