लखनऊ, अक्टूबर 22 -- Lucknow News: 13 साल पुराने एक आपराधिक मामले में अभियोजन साक्षी की लगातार गैर हाजिरी और वारंट की तामील न कराने पर एसीजेएम सुमित चौधरी ने थानाध्यक्ष चौक पर पांच हजार रुपये हर्जाना लगाया है। साथ ही तामील कुलिन्दा सिपाही पर दो हजार रुपये का हर्जाना लगाया। अदालत ने साक्षी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और उनका वेतन रोकने का भी आदेश दिया गया। चौक थाने से संबंधित सरकार बनाम गोल्डी श्रेष्ठा एवं अन्य, धारा 498ए, 323, 506 भा.दं.सं. के मामले में अदालत ने यह करवाई की है। अभियोजन द्वारा बताया गया कि मामला पुराना है, जो विचारण के लिए लंबित है, जिसमें मुख्य साक्षियों का साक्ष्य अंकित हो चुका है। सिर्फ पुलिस साक्षियों का शेष है। हाईकोर्ट ने 23 नवंबर 2024 को मामले को शीघ्र निस्तारित करने का आदेश भी दिया था।

गवाह की गैरहाजिरी पर ...