लखनऊ, अक्टूबर 9 -- Lucknow News: लखनऊ, प्रमुख संवाददाता यह भी पढ़ें- योगी कैबिनेट ने पुराने बकायेदारों को दी बड़ी राहत, ब्याज माफी योजना के प्रस्ताव को मंजूरी उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 लागू किए जाने को शुक्रवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जिसके तहत विभिन्न कर कानूनों के तहत 31 दिसंबर 2025 तक के बकायों पर ब्याज व अर्थदंड माफ किया जाएगा। यह छूट तीन महीने तक लागू रहेगी। योजना के दायरे में बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, व्यापार कर, मूल्य संवर्धित कर (वैट) समेत कई कर कानूनों के तहत आने वाले पुराने बकाये शामिल होंगे।योजना के दायरे में शामिल कर बकाये योजना के तहत उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम-1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम-1995, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अ...