लखनऊ, नवम्बर 5 -- Lucknow News: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आपराधिक मामलों में कैविएट लगाए जाने की व्यवस्था करने के संबंध में हाईकोर्ट प्रशासन को निर्णय लेने का आदेश दिया है। न्यायालय ने आपराधिक मामलों में पीड़ितों को सुने जाने के अधिकार को देखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण विषय बताया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने अनुप्रिया अग्रवाल की जनहित याचिका पर पारित किया। याची की ओर से अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल व सक्षम अग्रवाल ने पक्ष रखा। दलील दी गई कि सिविल मामलों में कैविएट दाखिल करने की व्यवस्था हाईकोर्ट रूल्स में है लेकिन आपराधिक मामलों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे पीड़ित पक्ष को अभियुक्त के द्वारा जमानत, अग्रिम जमानत, पुनरीक्षण, अपील या सीआरपीसी की धारा 482 ए बीएनएसएस की धारा 528 के तहत दाखिल याचिकाओं की प...