चंडीगढ़, सितम्बर 22 -- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को एक डेथ क्लेम खारिज करना भारी पड़ गया। पंजाब के एक उपभोक्ता आयोग ने 30 वर्षीय पॉलिसीधारक की मौत के बाद उसके पिता को 5 लाख रुपये का बीमा क्लेम देने का आदेश दिया है। LIC ने यह कहते हुए क्लेम खारिज किया था कि मृतक ने अपनी पहले से मौजूद दिल की बीमारी के बारे में बीमा पॉलिसी लेते समय जानकारी छिपाई थी। हालांकि, आयोग ने पाया कि LIC अपने आरोप के समर्थन में भरोसेमंद मेडिकल रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकी। इसके अलावा, आयोग ने LIC को मृतक के पिता को 10 हजार रुपये मुआवजे और मुकदमे के खर्च के तौर पर भी देने का आदेश दिया है।बेटे की मौत के बाद पिता ने मांगा 5 लाख का क्लेम मामला पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का है। मृतक के पिता ने आयोग में शिकायत दाखिल कर बताया कि उनके बेटे ने अप्...