लातेहार, सितम्बर 30 -- Latehar News: लातेहार,संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने हत्या और शव छुपाने के मामले में आरोपी संतोष उरांव को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर कुल 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला सत्रवाद संख्या 146/24 की सुनवाई पूरी होने के बाद सुनाया गया।

मामले का विवरण जिला अभियोजन पदाधिकारी समित प्रकाश ने बताया कि मामले को लेकर दिनेश सिंह ने लातेहार थाना कांड संख्या 24/24 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी संतोष उरांव महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था। इसका उपेंद्र सिंह ने विरोध किया था। इसी विवाद को लेकर आरोपी ने उपेंद्र सिंह की हत्या कर दी। बताया गया कि 14 फरवरी 2024 को उपेंद्र सिंह घर से अचानक लापता हो गया था। क...