लातेहार, अक्टूबर 15 -- चेक बाउंस मामले में अदालत का फैसला Latehar News: लातेहार संवाददाता। व्यवहार न्यायालय लातेहार में चेक बाउंस के एक मामले में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रणव कुमार की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने अभियुक्त ज्योतिन प्रसाद को तीन माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 14 लाख 62 हजार रुपये की राशि देने का आदेश दिया है। परिवादी अंकित कुमार ने कुड़ू थाना क्षेत्र के लावागांई निवासी ज्योतिन प्रसाद, पिता उदय प्रसाद, के विरुद्ध परिवाद पत्र संख्या 585/25 के तहत परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था। मामला 13 लाख 50 हजार रुपये के चेक का भुगतान नहीं होने से संबंधित था। मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से अधिवक्ता मिथिलेश कुमार के साथ सहयोगी अधिवक्ता मो.आरिफ खान ने पक्ष रख...