लातेहार, जुलाई 17 -- Latehar News: लातेहार, प्रतिनिधि। लगभग तीन वर्ष पुराने अपहरण व हत्या के चर्चित मामले में लातेहार की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह भी पढ़ें- हत्या मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजामामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) की अदालत ने छिपादोहर थाना कांड संख्या 37/23 में सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (अपहरण), 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य मिटाने का प्रयास) एवं 34 (समान उद्देश्य) के तहत दर्ज मामले में हंसराज टोला निवासी नितेश खालको, बरखेता निवासी मैतीयश उरांव, छितियाटांड़ निवासी विनेश्वर सिंह तथा कुचिला निवासी शिवराज सिंह को दोषी पाया।साक्ष्य और गवाहों का परीक्षण अदालत ने सभी आरोपियों के विरुद्ध प्रस्तु...