लखीसराय, जुलाई 22 -- Lakhisarai News: चानन, निज संवाददाता। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों का गठन या परिसीमन राजस्व ग्राम के अनुसार नये सिरे से होगा। इसके तहत अब जिस गांव की आबादी अधिक होगी, उसके नाम से ही पंचायत का नामाकरण होगा। प्रखंड को इकाई मान ग्राम पंचायत क्षेत्रों की घोषणा होगी। इतना ही नहीं अब 2011 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश और पर्यवेक्षण में जिला दंडाधिकारी प्रत्येक प्रखंडं में स्थित गांवों के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र घोशित करेंगे। परिसीमन को लेकर पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने सोमवार को अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही जिला परिषद, पंचायत समिति और वार्ड सदस्य के संबंध में भी अलग-अलग अधिसूचना जारी की गई है। ग्राम पंचायत क्षेत्र का निर्धारण प्रखंड के उत्तर-पश्चिम से शुरू होकर दक्षिण-...